निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून
Keywords:
सम्बन्धी, प्रारम्भिक, निःशुल्क, बाल अधिकारAbstract
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से शिक्षा की महत्ता को किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। इसके अनुसार केन्द्र और राज्य दोनों ही अपनी-अपनी नीतियाँ एवं विधियाँ निर्धारित कर सकती है। इसके पूर्व यह अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत शामिल था जिसे राज्य सरकार क्रियांवित करने हेतु बाध्य नहीं थी किन्तु अब इसे अनुच्छेद 2 और भाग 3 में शामिल कर मूल अधिकार की श्रेणी में लाया गया है। भारत सरकार ने सन् 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून को पूरे देश में लागू किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ।
References
कपिल, एच के. (1979). अनुसंधान विधियाँ आगरााः द्तीविय संस्करण. हररप्रसाद भागगिहाऊस. पृष्ठ संख्या . 23
कोठारी,सी. आर ; (2008). अनुसंधान विधिशास्त्र विधियाँ और तकनीकी, आगरााः न्यूरोजइन्टरनेशनल लिमिटेड पुब्लिकेष्ण कॉर्पोरेशन पृष्संठ ख्या . 2
खान , ए . आर ; (2005). जीवन कौशल शिक्षा.अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पृष्ठ संख्या . 14
गुप्त, नत्थूलाल ; (2000) मूल्य परक परीक्षा और समाज ,नई दिल्लीाः नमन प्रकाशन
गौड़ अनिता ; (2005). बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारे, नई दिल्लीाः राज पाकेट बुक्स पृष्ठ संख्या . 14
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