निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून

Authors

  • surendra (शोध छात्र) बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

Keywords:

सम्बन्धी, प्रारम्भिक, निःशुल्क, बाल अधिकार

Abstract

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से शिक्षा की महत्ता को किसी भी रूप में नकारा नहीं जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। इसके अनुसार केन्द्र और राज्य दोनों ही अपनी-अपनी नीतियाँ एवं विधियाँ निर्धारित कर सकती है। इसके पूर्व यह अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत शामिल था जिसे राज्य सरकार क्रियांवित करने हेतु बाध्य नहीं थी किन्तु अब इसे अनुच्छेद 2 और भाग 3 में शामिल कर मूल अधिकार की श्रेणी में लाया गया है। भारत सरकार ने सन् 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून को पूरे देश में लागू किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

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Published

31-12-2019

How to Cite

surendra. (2019). निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी बाल अधिकार कानून. International Journal for Research Publication and Seminar, 10(4), 104–109. Retrieved from https://jrps.shodhsagar.com/index.php/j/article/view/1313

Issue

Section

Original Research Article